हरियाणा दीनदयाल योजना, Haryana Deendayal Yojana :- प्रदेश सरकार की तरफ से आम लोगों की भलाई के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, इनमें से एक योजना दीनदयाल योजना भी है. आज की इस खबर में हम आपको इसी योजना( Haryana Deendayal Yojana) के बारे में जानकारी देने वाले हैं. कौन-कौन इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है, आवेदन के लिए किन जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आदि सभी सवालों के जवाब आपको हमारे इस आर्टिकल के लास्ट तक मिल जाएंगे.
क्या है हरियाणा दीनदयाल योजना
इस योजना को शुरू करने के पीछे प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य सभी वर्गों का उत्थान करना है. इसी दिशा में सरकार की तरफ से कई प्रकार के लाभ भी उम्मीदवारों को दिए जा रहे हैं. हरियाणा सरकार की तरफ से वित्तीय वर्ष 2023- 24 के बजट में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना (Haryana Deendayal Yojana) को शुरू करने का ऐलान किया गया था. प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत परिवार सूचना डेटा रिपॉजिटरी में जो भी आंकड़े सत्यापित है, उसी के आधार पर 6 साल से ज्यादा और 60 साल तक की उम्र वाले परिवार के सदस्यों की मृत्यु या फिर स्थाई विकलांगता पर आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी. जरूरी है कि उनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए. बता दे कि यह योजना मृत्यु या फिर स्थाई विकलांगता के वक्त व्यक्ति की आयु के आधार पर सहायता उपलब्ध करवाने वाली है.
इस प्रकार मिलेगा सहायता राशि का लाभ
Haryana Deendayal Yojana के जरिए 6 साल से ऊपर और 12 साल तक के लोगो को 100000 रूपये की सहायता राशि, वही 12 साल से ज्यादा 18 साल तक को 2 लाख रूपये की सहायता राशि,18 साल से ज्यादा और 25 साल की उम्र तक ₹3 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी. इसी प्रकार 25 साल से ज्यादा और 45 वर्ष तक के उम्मीदवारों को 5 लाख रुपए तथा 45 से 60 साल तक के लोगों को 3 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी. वही जानकारी देते हुए बताया गया कि Haryana Deendayal योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रूपये की राशि को भी शामिल किया जाएगा
इन नियमों का पालन जरूरी
- इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी हो.
- उसके परिवार की वार्षिक आय 180000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- लाभ लेने के लिए उसकी उम्र 6 साल और 60 साल के बीच होने चाहिए.
- आवेदन के लिए Family ID, वोटर आईडी कार्ड होना अनिवार्य है.
- हरियाणा दीनदयाल योजना का लाभ मृत्यु या फिर स्थाई विकलांगता पर ही मिलता है.
इस प्रकार ले सकते है Haryana Deendayal Yojana का लाभ
- हरियाणा दीनदयाल योजना का लाभ लेने के लिए आकस्मिक मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु या फिर स्थाई विकलांगता होने के 3 महीने के अंदर ही आवेदन करना जरूरी होता है.
- इसके लिए लाभार्थी को सबसे पहले Online पोर्टल पर जाना होगा.
- ऑनलाइन पोर्टल पर आपको Main Page पर ही स्कीम का लिंक दिखाई दे जाएगा.
- अब आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको उनमें से किसी एक को चयन करना है (दयालु दुर्घटना के कारण मृत्यु या फिर स्थाई विकलांगता), दयालु -2 (जिनकी आवारा मवेशी, पशु कुत्ते के काटने से मृत्यु या स्थाई विकलांग)
- इसके बाद आपको अपने परिवार पहचान पत्र की संख्या को Enter करनी है, अब आपसे सारी जानकारी मांगी जाएगी.
- अब आपको लास्ट में सबमिट के बटन पर क्लिक करना है.
- उसके बाद Last में संबंधित विभाग की तरफ से आपके सभी डाक्यूमेंट्स की जांच की जाएगीं.