नई दिल्ली, PM Free Coaching Yojana :- अगर आपके घर की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए है. जैसा की आपको पता है कि हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. आपको हर क्षेत्र में प्रतिभाशाली विद्यार्थी नजर आ जाएंगे. ऐसे में अब सरकार की तरफ से भी ऐसे बच्चों की सहायता करने के लिए एक खास योजना शुरू की गई है. इस योजना का नाम PM Free Coaching Yojana है, आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं.
क्या है PM Free Coaching Yojana
प्रधानमंत्री फ्री कोचिंग योजना के तहत बच्चों को एकदम मुफ्त कोचिंग उपलब्ध करवाई जाती है. इस योजना (PM Free Coaching Yojana)को शुरू करने का मुख्य विभिन्न सरकारी नौकरी की तैयारी योग्य विद्यार्थियों को एकदम फ्री करवाना है. इस योजना को इसीलिए ही शुरू किया गया है जिससे कोई भी व्यक्ति पैसों के अभाव में सरकारी नौकरी लगने के सपने से वंचित न रहे अर्थात वह जी- जान से तैयारी कर सके.
इन सब्जेक्ट की मिलती है फ्री कोचिंग
बता दे कि संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड तथा राज्य लोक सेवा आयोग, बैंक बीमा कंपनी और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की तरफ से संचालित ग्रेड परीक्षा, मैनेजमेंट और विधि आदि जैसे व्यवसायिक विषयों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी आदि पाठ्यक्रमों की फ्री में स्टूडेंट्स को कोचिंग उपलब्ध करवाई जाती है. आज की इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इस योजना (PM Free Coaching Yojana) के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या प्रक्रिया को फॉलो करना होगा.
कौन-कौन विद्यार्थी कर सकता है आवेदन
प्रधानमंत्री फ्री कोचिंग योजना का लाभ अगर आप भी लेना चाहते हैं, तो आपने उस पाठ्यक्रम या फिर एग्जाम में अर्हक परीक्षाओं में निर्धारित प्रतिशत अंक हासिल किए हो, तभी आप इस योजना के जरिए Free Coaching का लाभ लेने के योग्य होंगे.
- आप जिस भी Subject की कोचिंग लेना चाहते हैं, उसमें आपका सिलेक्शन नंबरों के आधार पर होने वाला है अर्थात मेरिट List तैयार की जाएगी.
- अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, बस जरूरी है कि उनकी वार्षिक आय 3 lakh रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- कोई भी विद्यार्थी अगर कोचिंग संस्था में एडमिशन लेता है, तो उनसे एक शपथ भी ली जाती है कि इस योजना के अंतर्गत वह दो बार से ज्यादा लाभ नहीं ले सकते.